मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मृतक के शव को छूने-चूमने और नहलाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिवराज सरकार ने कोविड-19 से मारे जाने वालों के शवों को जलाने और दफनाने को लेकर एक पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है।
कोरोना: मध्य प्रदेश में शव को छूने-चूमने और नहलाने पर प्रतिबंध
- मध्य प्रदेश
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- 13 Apr, 2020

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मृतक के शव को छूने-चूमने और नहलाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने शवों को जलाने और दफनाने को लेकर एक पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है।
गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 से मारे गए लोगों के शव के अंतिम संस्कार से पहले अनेक धर्मावलंबियों और समाजों में अदा की जाने वाली ज़रूरी रस्म एवं परंपरा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालाँकि ऐसी मान्य धार्मिक परंपराएँ जिनमें शव को छूने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब करने की छूट रहेगी। परिवार वाले पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शवदाह के बाद राख और मृतक के फूलों (अस्थियों) का संचय तमाम सावधानियों तथा कोरोना पाॅजिटिव से जुड़े ज़रूरी प्रोटोकाॅल के तहत किया जा सकेगा।