मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मृतक के शव को छूने-चूमने और नहलाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिवराज सरकार ने कोविड-19 से मारे जाने वालों के शवों को जलाने और दफनाने को लेकर एक पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है।