आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों पर बड़ी चोट की है जो इसके विरोधी हैं। खासकर तमाम सवर्ण संगठन और बीजेपी हमेशा मेरिट की बात कर रही है। बीजेपी का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में मेरिट के आधार पर एडमिशन हो। लेकिन सुप्रीम ने गुरुवार को विस्तृत आदेश जारी करते हुए सारी प्रायोजित गलतफहमियों को दूर कर दिया।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'योग्यता' (मेरिट) को खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की सीमा तक सीमित नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति की योग्यता "जिन्दगी के अनुभवों" और सांस्कृतिक और सामाजिक असफलताओं को दूर करने के लिए उसके संघर्ष का कुल खाका है।