अदालत ने मेडिकल परीक्षा नीट में अपने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को आज फिर से सही ठहराया है। यह आदेश राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है।
कोर्ट ने 7 जनवरी को एक छोटे से आदेश के जरिए मेडिकल सीटों पर ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा था। हालाँकि, उसने इसके लिए विस्तृत कारण नहीं बताए थे। लेकिन उसने आज के आदेश से सारी बातें साफ कर दी हैं।
मेडिकल में 27% ओबीसी आरक्षण पर मुहर, लेकिन निकाय चुनाव में रिजर्वेशन के लिए तीन टेस्ट
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जो कुछ वर्गों के लिए अर्जित किया जाता है।
