सुप्रीम कोर्ट ने स्याना (बुलंदशहर) में  2018 हिंसा के चर्चित आरोपी योगेश राज को 7 दिनों में सरेंडर करने का निर्देश दिया है, ताकि उसे जेल भेजा जा सके। इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित गोहत्या के अंदेशे में हम लिचिंग की अनुमति नहीं दे सकते।  योगेश राज और अन्य आरोपी दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल से जुड़े हुए हैं।