सुप्रीम कोर्ट ने स्याना (बुलंदशहर) में 2018 हिंसा के चर्चित आरोपी योगेश राज को 7 दिनों में सरेंडर करने का निर्देश दिया है, ताकि उसे जेल भेजा जा सके। इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित गोहत्या के अंदेशे में हम लिचिंग की अनुमति नहीं दे सकते। योगेश राज और अन्य आरोपी दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल से जुड़े हुए हैं।
गोहत्या के अंदेशे में लिंचिंग की अनुमति नहींः सुप्रीम कोर्ट, बजरंग दल नेता को सरेंडर करने का आदेश
- उत्तर प्रदेश
- |
- 29 Mar, 2025
यूपी के स्याना (बुलंदशहर) में हिंसा के दौरान मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या और वहां हुई हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों में सरेंडर करने का आदेश दिया है। आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वूर्ण टिप्पणियां की हैं और साथ ही राज्य सरकार की भी खिंचाई की है।

आरोपी योगेश राज को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हाई कोर्ट के उस आदेश को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि पहली ही नजर में यह मामला ऐसा है कि लो अपने हाथ में कानून को ले रहे हैं। गोहत्या के बहाने एक इंस्पेक्टर की हत्या गंभीर मामला है। आरोपियों पर 124 ए राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया गया था।