सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ मामले में फ़ैसला हो गया। सभी 22 आरोपी बरी हो गए। अदालत ने कहा कि सोहराबुद्दीन केस में किसी तरह की साज़िश की बात साबित नहीं हुई। क्यों साबित नहीं हुई? मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत के जज एस. जे. शर्मा ने अपने फ़ैसले में इसका कारण भी बताया। जज ने कहा कि 'मुझे खेद है कि अभियोजन पक्ष कोई ऐसा पुख़्ता सबूत और साक्ष्य नहीं ला सका, जिससे साज़िश साबित होती। मैं असहाय हूँ।"