कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार फीसदी कोटा खत्म करने का फ़ैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फ़ैसला दिया है। इसने यह निर्देश तब दिया जब राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। राज्य में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत कोटा खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बीच ही गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
बीजेपी को SC का झटका, मुस्लिम कोटा 9 मई तक ख़त्म नहीं होगा
- कर्नाटक
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- 25 Apr, 2023
कर्नाटक में चुनाव की घोषणा से पहले मुस्लिमों को दिये गये आरक्षण को रद्द करने के बीजेपी सरकार के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जानिए इसने क्या टिप्पणी की है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल करेंगे।