कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना ने विधानसभा अध्यक्ष के फ़ैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने फ़ैसले में कहा है कि सभी 17 अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं।