कर्नाटक में हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा। हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। आधी रात तक चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि बेंगलुरु ईदगाह भूमि के मामले में स्वामित्व को लेकर विवाद है लेकिन हुबली के मामले में ऐसा नहीं है। जस्टिस अशोक एस. किनागी की बेंच ने कहा कि इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो सकता।
हाई कोर्ट ने दी हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति
- कर्नाटक
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- 31 Aug, 2022
जानें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

अदालत ने कहा कि हुबली मैदान नगर निगम की संपत्ति है और निगम जो भी इसमें उचित समझे वह कर सकता है। लेकिन दो दिनों रमजान और बकरीद को लेकर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
लेकिन अंजुमन-ए-इस्लाम ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने का फैसला नगर निगम द्वारा मंगलवार को लिया गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया है और बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव का कार्यक्रम कई दिनों तक चलता है।