शोपियाँ में 2020 के फर्जी मुठभेड़ मामले में एक कैप्टन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में सेना के सूत्रों के हवाले से सोमवार को कहा गया है कि सेना की एक अदालत ने शोपियाँ ज़िले के अमशीपोरा में 2020 में फर्जी मुठभेड़ में तीन लोगों की हत्या में शामिल एक कैप्टन को आजीवन कारावास की सिफारिश की है। सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही सजा को अंतिम रूप दिया जाएगा।
आर्मी कोर्ट ने की शोपियाँ फर्जी मुठभेड़ में कैप्टन को उम्रकैद की सिफारिश
- जम्मू-कश्मीर
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- 6 Mar, 2023
जम्मू-कश्मीर के शोपियाँ में 18 जुलाई 2020 को फर्जी मुठभेड़ में तीन युवकों को मार गिराने को लेकर जानिए सेना की अदालत ने क्या कहा है।

विवादास्पद मुठभेड़ 18 जुलाई 2020 को हुई थी। परिवार वालों ने मारे गए तीनों लोगों की पहचान 17 वर्षीय इबरार, 25 वर्षीय इम्तियाज़ और 20 वर्षीय अबरार अहमद के रूप में की थी। परिजनों का कहना था कि तीनों युवक चचेरे भाई थे और राजौरी क्षेत्र के रहने वाले थे। उनका कहना था कि तीनों मज़दूरी करते थे और वे पुंच के राजौरी क्षेत्र के धार सकरी गाँव से शोपियाँ क्षेत्र में गये थे।