सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक शरद पवार के नाम और तस्वीरों के कथित इस्तेमाल पर गुरुवार को अजित पवार खेमे को फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अजित पवार गुट को शनिवार तक इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका के जरिए एनसीपी के बंटने के बावजूद शरद पवार की फोटो के लगातार इस्तेमाल के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया गया है।
जब आप (अजीत) अलग पार्टी हैं तो शरद पवार के फोटो का इस्तेमाल क्योंः सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
अजीत गुट ने एनसीपी के चुनाव चिह्न पर अपना दावा जताया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 14 मार्च को इस पर तीखी टिप्पणियां कीं। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार के नाम, फोटो का इस्तेमाल करने के लिए अजीत पवार गुट की खिंचाई की। अदालत ने अजीत पवार गुट से कहा- 'अब आप अपनी पहचान के साथ जाएं।' जानिए पूरा मामलाः
