जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी को दिल्ली की एक कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दंगे के एक मामले में आज शनिवार को बरी कर दिया। लेकिन बरी होने के बावजूद दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और खालिद सैफी के खिलाफ कई मामले दर्ज कर रखे हैं, जब तक सभी में उन्हें जमानत नहीं मिलती, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते।