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आधार पर पता बदलना हुआ आसान, 'डॉक्यूमेंट' ज़रूरी नहीं

यदि आपको आधार कार्ड में अपना पता बदलना है या फिर उसमें कुछ भी बदलाव करना है और आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप परेशान न हों। अब यह बदलना आसान कर दिया गया है। आप खुद ही ऑनलाइन यह बदलाव कर सकते हैं। बस, अब आपको अपने परिवार के मुखिया की सहमति भर चाहिए।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने घोषणा की है कि आधार धारक अब अपने परिवार के मुखिया की मंजूरी से अपने पते को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति को ट्वीट कर लिखा है, "आप अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं, भले ही आपके पास सहायक दस्तावेज उपलब्ध न हों, आप अपने पास के आधार केंद्रों पर जाकर 'परिवार के मुखिया आधारित आधार अपडेट विकल्प' को चुनें। यह सुविधा myAadhaarPortal पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है।"

यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक होगी जो देश के भीतर विभिन्न कारणों से दूसरे शहरों और कस्बों में रहने जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो रोजगार या पढ़ाई के लिए दूर-दराज के शहरों में जाते हैं। यह विकल्प पहले से मौजूद यूआईडीएआई द्वारा अनुमोदित पते के किसी भी वैध प्रमाण का उपयोग करके पते को अपडेट करने के अतिरिक्त होगा। कोई भी निवासी जो कम से कम 18 वर्ष का है, इस पदनाम का उपयोग कर सकता है और अपने रिश्तेदारों को अपने पते तक पहुँच दे सकता है।

किसी निवासी के रिश्तेदार, जैसे बच्चे, पति/पत्नी, माता-पिता, आदि, जिनके पास अपने आधार में पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेजों की कमी है, परिवार के मुखिया आधारित ऑनलाइन अपडेट विकल्प को चुन सकता है।

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इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह आवेदक का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, और उनके दस्तावेज को प्रमाणित करने से पहले उनके बीच के संबंध बताने वाले राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट इत्यादि जैसे संबंध दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करके किया जा सकता है। यदि निवासी संबंध दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो यूआईडीएआई उन्हें परिवार के मुखिया से स्व-घोषणा देने की अनुमति देता है।

क्या है प्रक्रिया

ऑनलाइन पता अपडेट करने के लिए https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर 'माई आधार' विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया की आधार संख्या दर्ज करनी होगी। परिवार के मुखिया के आधार नंबर के सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाने के बाद निवासी को संबंध दस्तावेज का प्रमाण अपलोड करना होगा। 

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इसके बाद निवासी को एक सेवा अनुरोध संख्या यानी एसआरएन प्राप्त होगी, और परिवार के मुखिया को एक एसएमएस प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया द्वारा मंजूरी देने और मैसेज मिलने की तारीख के 30 दिनों के भीतर उसे माय आधार पोर्टल से जुड़कर अपनी सहमति देनी होगी। इस प्रक्रिया के लिए निवासी को 50 प्रति का भुगतान करना होगा। यदि परिवार का मुखिया उसको मंजूरी नहीं देता है तो पता नहीं बदलेगा। परिवार के मुखिया द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण, अनुरोध को बंद करने या अस्वीकार करने की स्थिति में आवेदक को पैसा वापस नहीं किया जाएगा।
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क़मर वहीद नक़वी
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