हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलीजियम के फ़ैसलों को लेकर इन दिनों ख़ासा विवाद चल रहा है। हाल ही में कॉलीजियम के उस फ़ैसले पर सवाल उठे थे जिसमें उसने केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद गुजरात के जस्टिस अकील कुरैशी के मामले में अपनी ही सिफ़ारिश को पलट दिया था।
जजों का ट्रांसफ़र करना किसी समस्या का हल नहीं: जस्टिस चंद्रचूड़
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- 26 Sep, 2019
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ शिकायत आने पर उनका ट्रांसफ़र करना कोई प्रभावी समाधान नहीं है।

जस्टिस विजया ताहिलरमानी के मामले में भी ऐसा ही हुआ था और उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से अपेक्षाकृत छोटे मेघालय हाई कोर्ट में भेजने के बाद विवाद हुआ था। इस फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने भी सवाल उठाए थे। जस्टिस अकील कुरैशी के मामले में तो गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष यतिन ओझा ने आरोप लगाया था कि यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि यदि आप सत्ताधारी पार्टी के ‘ख़िलाफ़’ फ़ैसले देंगे तो आपको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे।