कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई 9 वें दिन भी जारी रही। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने यह बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि शिक्षण संस्थानों में फिलहाल हिजाब पर बैन सिर्फ छात्राओं पर लागू है, वहां की महिला शिक्षकों पर नहीं। शिक्षण संस्थाओं में महिला टीचर हिजाब पहनकर आ सकती हैं।
हिजाब पर विवाद बढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक अदालत इस संबंध में पूरा आदेश जारी नहीं करती तब तक शिक्षण संस्थाओं में कोई भी हिजाब समेत किसी भी तरह की धार्मिक वस्तु पहनकर नहीं आ सकता। इसके बाद ऐसे वीडियो और फोटो सामने आए, जब कॉलेज प्रबंधकों ने मुस्लिम टीचरों से भी हिजाब उतारने को कहा। इसी मुद्दे पर कर्नाटक की अंग्रेजी लेक्चरर ने कॉलेज में हिजाब उतारने से मना कर दिया और उसके बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
कर्नाटक में टीचर हिजाब पहन सकती हैं, अस्थायी रोक का आदेश सिर्फ स्टूडेंट्स के लिएः हाईकोर्ट
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- 29 Mar, 2025
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस ने आज साफ कर दिया कि फिलहाल हिजाब और अन्य धार्मिक चीजें पहनने पर पाबंदी सिर्फ स्टूडेंट्स पर है। कॉलेजों में टीचर हिजाब पहनकर आ सकती हैं।
