सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल जज ने मामले में अधिकतम दो साल की सजा सुनाई है, अगर सजा एक दिन कम होती तो अयोग्यता नहीं होती।
राहुल गांधी की मानहानि की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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- 4 Aug, 2023
मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।

इसी दो साल की सजा की वजह से राहुल गांधी को मौजूदा लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और इसी सजा की वजह से आगामी 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी योग्यता पर सवालिया निशान लगा दिया था। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की यह रोक उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक लंबित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम 2 साल कैद की सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है।