सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल जज ने मामले में अधिकतम दो साल की सजा सुनाई है, अगर सजा एक दिन कम होती तो अयोग्यता नहीं होती।