सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि नाबालिग बच्चियों को सीधे चमड़ा स्पर्श किए बगैर ग़लत तरीके से छूने को यौन हमला न माना जाए। मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की बेंच ने अभियुक्त को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
नाबालिग को ग़लत ढंग से छूने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम हस्तक्षेप
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- 27 Jan, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि नाबालिग बच्चियों को सीधे चमड़ा स्पर्श किए बगैर ग़लत तरीके से छूने को यौन हमला न माना जाए।

बता दें कि इसके पहले एक सत्र न्याालय ने 12 साल की एक बच्ची की छाती दबाने और उसके कपड़े हटाने की कोशिश करने के मामले में अभियुक्त को प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेन्सेज (पॉक्सो) एक्ट के तहत दोषी माना था।