सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि नाबालिग बच्चियों को सीधे चमड़ा स्पर्श किए बगैर ग़लत तरीके से छूने को यौन हमला न माना जाए। मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की बेंच ने अभियुक्त को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।