सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाबरी मसजिद विध्वंस मामले में सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत से पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी व अन्य के ख़िलाफ़ 31 अगस्त तक जांच पूरी करने और फ़ैसला देने के लिए कहा है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती के ख़िलाफ़ भी जांच चल रही है।
बाबरी मसजिद विध्वंस मामले में आडवाणी, अन्य के ख़िलाफ़ 31 अगस्त तक केस निपटाए सीबीआई: कोर्ट
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- 8 May, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मसजिद विध्वंस मामले में आडवाणी व अन्य के ख़िलाफ़ 31 अगस्त तक जांच पूरी करने और फ़ैसला देने के लिए कहा है।

अप्रैल, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए सीबीआई की अदालत को 2 साल का समय दिया था। जुलाई, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 9 महीने में फ़ैसला देने के लिए कहा था। यह समय अवधि अप्रैल में ख़त्म हो चुकी है।