सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को चेतावनी दी कि अगर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो उन्हें अदालत की अवमानना ​​का सामना करना होगा। दल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं।