सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले में पाँचवें दिन मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर का अस्तित्व था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन पर कब्ज़े के सबूत पेश करने को कहा। रामलला विराजमान की ओर से वरिष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने तर्क रखा कि उस जगह पहले से ही राम मंदिर था और उसी पर मसजिद बनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहाँ है रामलला का जन्मस्थान, सबूत दिखाएँ
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- 13 Aug, 2019
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले में पाँचवें दिन मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर का अस्तित्व था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन पर कब्ज़े के सबूत पेश करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पाँच जजों की संविधान पीठ ने पूछा कि रामलला का जन्मस्थान कहाँ है? इस पर वैद्यनाथन ने दलील की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मसजिद के मुख्य गुंबद के नीचे वाले स्थान को भगवान राम का जन्मस्थान माना है। रामलला की ओर से यह भी दावा किया गया कि मुसलिम पक्ष की तरफ़ से विवादित स्थल पर उनका मालिकाना हक़ साबित नहीं किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने साफ़ तौर पर पूछा कि आप सुन्नी वक़्फ बोर्ड के दावे को नकार रहे हैं, आप अपने दावे को कैसे साबित करेंगे?