सुप्रीम कोर्ट ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का तुरंत प्रभाव से तबादला करने का आदेश दिया है। एनआरसी में जानबूझकर नाम नहीं जोड़े जाने की शिकायतें और हंगामे के बाद की परिस्थितियों में यह आदेश आया है। इनके ख़िलाफ़ 31 अगस्त को जारी एनआरसी सूची से लोगों के नाम ग़लत तरीक़े से बाहर कर देने की शिकायतें आई थीं। शिकायत के बाद पिछले महीने हजेला के ख़िलाफ़ दो मामलों में असम पुलिस ने केस दर्ज किया था। पहला केस अखिल असम गोरिया मोरिया युवा छात्र परिषद ने हजेला के ख़िलाफ़ गुवाहाटी में दर्ज कराया था, जबकि दूसरा केस डिब्रूगढ़ ज़िले में एक व्यक्ति चंदन मजूमदार ने कराया था। चंदन का आरोप है कि उनका नाम एनआरसी से जानबूझकर निकाला गया। इन्होंने कई लोगों को पात्र होने का दावा करते हुए नाम नहीं शामिल करने पर हंगामा किया था।
एनआरसी कोऑर्डिनेटर हजेला का तबादला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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- 18 Oct, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का तुरंत प्रभाव से तबादला करने का आदेश दिया है।
