ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर 24 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने और आज ही रिहा करने के सख़्त निर्देश के बाद वह जेल से बाहर आए। शीर्ष अदालत ने उनके ख़िलाफ़ 'आपत्तिजनक ट्वीट' के लिए दर्ज छह मामलों में उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था।
ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर 24 दिन बाद जेल से रिहा
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- 20 Jul, 2022
आखिरकार ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को जमानत मिल गई। जानिए, अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने काफी देर तक चली सुनवाई के बाद यह फ़ैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की ताक़त का संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अदालत ने तिहाड़ जेल के अफसरों को आदेश दिया था कि ज़ुबैर को बुधवार शाम 6 बजे से पहले रिहा कर दिया जाए।
इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि वह मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक कोई कार्रवाई ना करे। ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में कुल मिलाकर 6 एफआईआर दर्ज हैं। ज़ुबैर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जमानत दी जाए और उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को रद्द किया जाए।