राजनीति में दागी नेताओं पर रोक लगाने की जो माँग लंबे समय से नागरिक समाज करता रहा है उस दिशा में लगता है सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ लंबित आपराधिक केसों को सार्वजनिक तौर पर बताएँ और यह भी बताएँ कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया। कोर्ट ने साफ़ कहा है कि पार्टियों के लिए यह ज़रूरी होगा कि वे उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के अंदर ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट, सोशल मीडिया और अख़बारों में दें।