सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा है कि आने वाले कितनी पीढ़ियों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को बरकरार रखा जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की।
मराठा आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण
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- 20 Mar, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा है कि आने वाले कितनी पीढ़ियों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को बरकरार रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था और उनसे इस बात पर जवाब मांगा था कि क्या 50 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है।
अदालत ने इस पर चिंता जताई कि अगर आरक्षण 50 फ़ीसदी से ज़्यादा हुआ तो इसकी वजह से असमानता आ सकती है। इंदिरा साहनी मामले में फ़ैसले के मुताबिक़ आरक्षण की सीमा 50 फ़ीसदी से ज़्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि वह इस पर सुनवाई करेगा कि क्या इंदिरा साहनी केस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और क्या इसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया जाना चाहिए।