सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्म संसदों के आयोजनों को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को चेताया है। कोर्ट ने कहा कि बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद में किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए और हमें बार-बार कुछ कहना ना पड़े।
धर्म संसद: SC ने उत्तराखंड सरकार से कहा- ग़लत हुआ तो मुख्य सचिव होंगे जिम्मेदार
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- 26 Apr, 2022
बीते महीनों में हुई धर्म संसदों में जिस तरह की जहरीली बयानबाजी हुई है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा रूख़ निश्चित रूप से बेहद अहम है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में धर्म संसदों में जहरीले भाषण देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी।