सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में टीवी न्यूज़ एंकर्स के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह टिप्पणी पहली बार की गई है। बीते कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर सख्त रूख दिखा चुका है और कई बार टीवी एंकर्स पर टिप्पणी कर चुका है।
हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुका है टीवी एंकर्स पर टिप्पणी
- देश
- |
- 14 Jan, 2023
पिछले साल सितंबर में हेट स्पीच के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीवी पर, अभद्र भाषा को रोकना एंकरों का कर्तव्य है। अदालत ने हेट स्पीच के मामले में टीवी एंकर्स को लेकर और क्या टिप्पणियां की हैं?

पहले पढ़िए कि शुक्रवार को हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टीवी एंकर्स को लेकर क्या कहा।
अदालत ने कहा कि अगर टीवी न्यूज एंकर हेट स्पीच की समस्या का हिस्सा हैं तो उन्हें ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि लाइव डिबेट के दौरान कई बार एंकर हेट स्पीच का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि या तो वह पैनल में बैठे किसी शख्स की आवाज को म्यूट कर देते हैं या उन्हें उनका पक्ष रखने की अनुमति नहीं देते हैं।