सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लैटफ़ॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश को ज़रूरी बताया है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म और ओटीटी की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा- निर्देश उसके सामने पेश करे। सर्वोच्च अदालत ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा है कि कुछ तो पोर्न सामग्री तक दिखाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट : ओटीटी प्लैटफ़ॉर्म के लिए दिशा-निर्देश ज़रूरी
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- 4 Mar, 2021
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म और ओटीटी की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा- निर्देश उसके सामने पेश करे। सर्वोच्च अदालत ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा है कि कुछ तो पोर्न सामग्री तक दिखाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अशोक भूषण ने गुरुवार को कहा, "अब ओटीटी पर फ़िल्म देखना आम हो गया है। हमारी राय है कि इस पर कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए।" वे वेब सिरीज़ 'तांडव' के मामले में एमेज़ॉन इंडिया की अपर्णा पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पुरोहित की अग्रिम ज़मानत की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।