सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लैटफ़ॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश को ज़रूरी बताया है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म और ओटीटी की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा- निर्देश उसके सामने पेश करे। सर्वोच्च अदालत ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा है कि कुछ तो पोर्न सामग्री तक दिखाते हैं।