गुजरात के गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले के दोषी पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मामले में दोषी ठहराए गए सभी लोग पहले ही 17 से 20 साल की सजा काट चुके हैं।