गुजरात के गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले के दोषी पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मामले में दोषी ठहराए गए सभी लोग पहले ही 17 से 20 साल की सजा काट चुके हैं।
गोधरा ट्रेन हत्याकांड के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
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- 21 Apr, 2023
जमानत पाने वाले आठों दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बेल की शर्तें पूरी कर बाकी लोगों को जमानत पर रिहा किया जाए।
