सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बिलकीस बानो के द्वारा अदालत की ओर से मई, 2022 में दिए गए फैसले की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकीस बानो के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की माफी की अर्जी पर फैसला लेने का अधिकार है।