सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बिलकीस बानो के द्वारा अदालत की ओर से मई, 2022 में दिए गए फैसले की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकीस बानो के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की माफी की अर्जी पर फैसला लेने का अधिकार है।
बिलकीस बानो: दोषियों की रिहाई मामले की याचिका SC से खारिज
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- 17 Dec, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में दिए फैसले में कहा था कि गुजरात सरकार के पास 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकीस बानो के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की माफी की अर्जी पर फैसला लेने का अधिकार है।

मई, 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि दोषियों की रिहाई के मामले में उस राज्य की सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, जहां पर अपराध हुआ था, भले ही मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया हो।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि गुजरात सरकार दोषियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर 1992 की रिहाई नीति के अनुसार 2 महीने के भीतर फैसला करे।