अब केंद्र सरकार ने भी माना है कि सुदर्शन न्यूज़ के कार्यक्रम ‘यूपीएससी जिहाद’ ने प्रोगाम कोड यानी किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ‘यूपीएससी जिहाद’ के कार्यक्रम के प्रसारण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि ‘आप किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते’। अदालत ने पहली नज़र में इस कार्यक्रम को मुसलिम समुदाय को अपमानित करने वाला पाया था।
केंद्र ने कोर्ट को बताया- ‘यूपीएससी जिहाद’ ने किया प्रोगाम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी
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- 23 Sep, 2020
अब केंद्र सरकार ने भी माना है कि सुदर्शन न्यूज़ के कार्यक्रम ‘यूपीएससी जिहाद’ ने प्रोगाम कोड यानी किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया है कि इसे लेकर सुदर्शन न्यूज़ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और चैनल से जवाब मांगा गया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत किसी भी कार्यक्रम में ऐसे दृश्य या शब्द नहीं होने चाहिए जो किसी भी धर्म या समुदाय पर हमला करते हों।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुई पिछली सुनवाइयों में केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि मीडिया ख़ासकर टीवी मीडिया में चल रहे कार्यक्रमों के दौरान धर्म और किसी ख़ास संप्रदाय को लेकर होने वाली बातचीत का एक दायरा क्यों नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मीडिया को किसी भी तरह का कार्यक्रम चलाने के लिए बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता।