स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत तो शुक्रवार को ही दे दी थी लेकिन वह जेल से रिहा शनिवार देर रात किए जा सके। वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखने के लिए वेबसाइट को देखें। उस आदेश में मुनव्वर के प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाई गई थी और उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई दी थी। इस मामले में उनकी ज़मानत के लिए कम से कम तीन बार याचिकाएँ खारिज कर दी गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट जज से देर रात फ़ोन जाने के बाद रिहा हुए फ़ारूक़ी
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- 7 Feb, 2021
स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत तो शुक्रवार को ही दे दी थी लेकिन जेल से रिहा शनिवार देर रात रिहा किए जा सके। वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखने के लिए वेबसाइट को देखें।

इस मामले में इंदौर की महापौर और स्थानीय बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फ़ारूक़ी ने इंदौर में 1 जनवरी को आयोजित शो में हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।