सुप्रीम कोर्ट ने बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका में चुनाव आयोग को फॉर्म 17-सी यानी बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या का डेटा प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ख़ारिज की कि चुनाव के बीच में चुनाव आयोग के लिए मैन पावर यानी जनशक्ति जुटाना मुश्किल होगा।