सुप्रीम कोर्ट ने बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका में चुनाव आयोग को फॉर्म 17-सी यानी बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या का डेटा प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ख़ारिज की कि चुनाव के बीच में चुनाव आयोग के लिए मैन पावर यानी जनशक्ति जुटाना मुश्किल होगा।
बूथ स्तर पर वोटों की संख्या प्रकाशित करने का निर्देश देने से SC का इनकार
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- 24 May, 2024
लोकसभा चुनाव में अब तक हुए कई चरणों के मतदान में मतदाताओं की संख्या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं की गई है? जानिए, इससे जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती और मामले को अवकाश के बाद उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया। यानी याचिका को आगे के लिए टाल दिया गया है।