सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक और अन्य गड़बड़ियों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई डेटा नहीं है। सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुष्टि की कि मामले में पेपर लीक हजारीबाग केंद्र में हुआ था।
नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा नहीं, व्यवस्थित लीक का कोई सबूत नहीं: SC
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- 23 Jul, 2024
नीट यूजी मामले में फ़ैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रश्नपत्र झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में लीक हुआ था। जानिए, उन्होंने क्या फ़ैसला दिया।

इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें निदेशक प्रोफेसर बनर्जी के नेतृत्व वाली आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट मिली है और इसमें कहा गया है कि विकल्प 4 सही उत्तर है। उन्होंने आगे कहा कि एनटीए विकल्प 4 के आधार पर नीट यूजी परिणाम को फिर से गिनेगा।