सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक और अन्य गड़बड़ियों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई डेटा नहीं है। सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुष्टि की कि मामले में पेपर लीक हजारीबाग केंद्र में हुआ था।