सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल सौदे पर अपने फ़ैसले में मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि रफ़ाल विमानों की क़ीमत के बारे में कोई राय देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और विमान खरीदने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में भी कहीं कोई बड़ी चूक नहीं है। कोर्ट के अनुसार ऑफसेट पार्टनर के चयन में भी किसी गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला है और यह दो कंपनियों का मामला है जिसमे किसी सरकार का कोई दख़ल नहीं है। इसके साथ ही उसने अदालत की निगरानी में जाँच की माँग को ख़ारिज कर दिया।