क्या ईडी द्वारा की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी सही नहीं थी? केजरीवाल की ओर से इस गिरफ़्तारी को 'अवैध' होने का दावा किया जाता रहा है। ईडी की गिरफ़्तारी को चुनौती देने के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। हालाँकि, इसके साथ ही इसने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अब शीर्ष अदालत की बड़ी बेंच तय करेगी कि आख़िर ईडी के पास किसी को गिरफ़्तार करने के क्या अधिकार होंगे। क्या ईडी मौजूदा तौर तरीकों के अनुसार ही गिरफ़्तारी जारी रखेगा या फिर उसको भी पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी?