सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह बलात्कार और हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम से लेकर केस दर्ज करने के समय और पूरे क्रम पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मामलों की सुनवाई कर रहा था।
कोलकाता रेप-मर्डर: प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई नहीं करे राज्य: SC
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- 22 Aug, 2024
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू की। जानिए, इसने क्या कहा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार से जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद एफआईआर दर्ज करने के समय के बारे में पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा, 'अगर यह अप्राकृतिक मौत का मामला नहीं है, तो इसे पोस्टमार्टम के लिए क्यों ले जाया गया। पोस्टमॉर्टम 18:10 बजे शुरू हुआ और 19:10 बजे खत्म हुआ। 23:30 बजे अप्राकृतिक मौत (यूडी) का मामला दर्ज करने का क्या मतलब था। थाला पुलिस स्टेशन में यूडी केस 23:30 बजे दर्ज किया गया और 23:40 बजे एफआईआर दर्ज की गई। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि यूडी दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम किया गया। अगर यह सच है तो इसमें कुछ खतरनाक है।'