सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह बलात्कार और हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम से लेकर केस दर्ज करने के समय और पूरे क्रम पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मामलों की सुनवाई कर रहा था।