एसबीआई को अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी गुरुवार शाम पाँच बजे तक देनी ही होगी। इसमें वह जानकारी भी शामिल है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर है और जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दलों का मिलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहीं नहीं रुका, इसने तो यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वह इसका हलफनामा दे कि उसने सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है।
SBI गुरुवार तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे, चुनिंदा नहीं: SC
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- 18 Mar, 2024
इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से झटका दिया है! जानिए, आख़िर क्यों वह बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहा है और अदालत ने उसे अब क्या आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई को अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर और बॉन्ड की क्रम संख्या सहित सभी विवरणों का खुलासा करना होगा। इसने कहा कि यदि कोई खरीदा या भुनाया गया हो, तो चुनाव आयोग एसबीआई से डेटा मिलने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पर उसको प्रकाशित करेगा।