भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2,000 रुपये के बैंक नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फ़ैसला किया है। आरबीआई ने सभी को 30 सितंबर, 2023 तक उन्हें बदलने के लिए कहा है। हालाँकि, 2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी ये नोट अमान्य नहीं होंगे जैसा कि पिछली बार नोटबंदी में किया गया था।