भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2,000 रुपये के बैंक नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फ़ैसला किया है। आरबीआई ने सभी को 30 सितंबर, 2023 तक उन्हें बदलने के लिए कहा है। हालाँकि, 2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी ये नोट अमान्य नहीं होंगे जैसा कि पिछली बार नोटबंदी में किया गया था।
2000 रुपये का नोट चलन से बाहर होगा, जानें कब तक बदल सकेंगे
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- 19 May, 2023
क्या अब 2000 रुपये के नोट के दिन पूरे हो गए? जानिए, आख़िर क्यों आरबीआई इन नोटों को वापस ले रहा है और इसने क्या दलील दी है।

आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। इसने कहा है, 'सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा और/ या विनिमय सुविधा देंगे'।