सूरत के सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील आज गुरुवार 20 अप्रैल को खारिज कर दी। राहुल गांधी पर "मोदी उपनाम" को लेकर मानहानि का केस बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने किया था। आज के घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी के पास एक ही उपाय है कि वो हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील करें और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे हासिल करें। अगर राहुल हाईकोर्ट से स्टे नहीं पाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय है।