सूरत के सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील आज गुरुवार 20 अप्रैल को खारिज कर दी। राहुल गांधी पर "मोदी उपनाम" को लेकर मानहानि का केस बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने किया था। आज के घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी के पास एक ही उपाय है कि वो हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील करें और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे हासिल करें। अगर राहुल हाईकोर्ट से स्टे नहीं पाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय है।
सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज
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- 20 Apr, 2023
सूरत की अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सूरत कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने 23 मार्च को राहुल को मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ राहुल ने सीजेएम कोर्ट सूरत में अपील की थी। याद रहे कि राहुल को सजा सुनाए जाने के फौरन बाद उन्हें 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था।
