योग गुरु रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आर्युवेद को सुप्रीम कोर्ट ने उसके भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। हर्बल दवाओं का कारोबार करने वाली कंपनी को कई बीमारियों के इलाज के लिए "झूठे विज्ञापन" और "भ्रामक" दावे करके हुए पाया गया है।
पतंजलि गुमराही वाले विज्ञापन रोके, वरना हर प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ का दंडः कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि वह आधुनिक मेडिकल सिस्टम के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित न करे। उसने जुर्माना करने की भी चेतावनी दी है।
