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उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग सही नहीं थी, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज

क्या उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग सही नहीं होना भी अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने की एक वजह हो सकती है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए उपसभापति ने जो वजहें बताई हैं, उनमें से एक उनके नाम की स्पेलिंग सही नहीं होना भी है। हालाँकि, इसके साथ ही कई और कारण गिनाए गए हैं।

उपसभापति ने जिन आधारों पर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया है उनमें 14 दिन का नोटिस नहीं देना, धनखड़ का नाम सही ढंग से नहीं लिखना भी शामिल हैं। यह भी कहा गया है कि यह प्रस्ताव उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया था। 

विस्तृत आदेश में उपसभापति हरिवंश ने प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा कि यह प्रस्ताव सभापति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में लाया गया था।

एक रिपोर्ट के अनुसार उपसभापति हरिवंश ने कहा कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। अस्वीकृति के कारणों को बताते हुए हरिवंश ने कहा कि 14 दिन का नोटिस, जो इस तरह के प्रस्ताव को पेश करने के लिए अनिवार्य है, नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि धनखड़ का नाम भी सही ढंग से नहीं लिखा गया था। हालांकि, एक प्रोटोकॉल जिसका सही ढंग से पालन किया गया था, वह यह था कि पिछले हफ्ते जब प्रस्ताव पेश किया गया था, तो उस पर ज़रूरी 60 सांसदों के हस्ताक्षर थे।

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सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी द्वारा सदन में प्रस्तुत अपने फैसले में उपसभापति ने कहा कि महाभियोग नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के जानबूझकर किए गए प्रयास का हिस्सा है।

संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत पेश प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आप ने समर्थन दिया था, जिससे संसद के ऊपरी सदन में हंगामा मच गया। अनुच्छेद में 14-दिवसीय नियम का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है, 'उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोक सभा द्वारा सहमति दी जा सकती है; लेकिन इस खंड के उद्देश्य के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम चौदह दिन पहले नोटिस न दिया गया हो।'

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विपक्षी दलों में से कुछ नेताओं ने पहले ही कहा था कि उन्हें पता है कि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है और यह धनखड़ के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने और उन्हें उनके कथित पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को सुधारने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था।

राज्यसभा के इतिहास में पहली बार चेयरमैन को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इंडिया ब्लॉक ने चेयरमैन धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया, यह चिंता संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान और बढ़ गई।

25 नवंबर को शुरू हुए इस सत्र में विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच लगातार टकराव देखने को मिला है। वर्तमान सत्र शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा।

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क़मर वहीद नक़वी
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