संसद में गुरुवार को हुई हाथापाई के सिलसिले में राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी ने उनके ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी थी। उन पर दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को ख़तरे में डालने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, आपराधिक बल का इस्तेमाल करने, आपराधिक धमकी देने और इससे जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दिन में भाजपा ने आरोप लगाया था कि उसके दो सांसद ओडिशा के बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी और यूपी के फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, विपक्षी सांसदों द्वारा कथित तौर पर धक्का दिए जाने के बाद घायल हो गए। बीजपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने दावा किया कि वह तब घायल हुए जब गांधी ने भाजपा के एक वरिष्ठ सदस्य को धक्का दिया, जिसके कारण सारंगी गिर गए।
संसद के बाहर हाथापाई को लेकर राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज
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- 19 Dec, 2024
आंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे भाजपा और कांग्रेस के सांसदों की कथित झड़प को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। जानिए, किसने क्या आरोप लगाए और राहुल के ख़िलाफ़ किन धाराओं में एफ़आईआर दर्ज हुई।

इससे पहले संसद के बाहर कथित हाथापाई को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने गुरुवार को एक-दूसरे पर आरोप लगाए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने इस घटना के पीछे एक साज़िश रचे जाने का आरोप लगाया है। महिला सांसदों सहित कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में जवाबी शिकायत दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने घटनाओं के पीछे एक साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, 'जिस तरह से परसों एक दलित नेता के साथ दुर्व्यवहार किया गया और आज उन्हें धक्का दिया गया - यह सब एक साजिश है।'