केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि करदाता अब 2 साल के भीतर I-T रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया है।
उन्होंने कहा, "एक त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, करदाता अब प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष से 2 साल के भीतर एक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।" वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को एनपीएस में पेंशन पर टैक्स छूट पहले की तरह ही मिलती रहेगी। नई स्टार्टअप कंपनियों को एक साल तक छूट मिलेगी।
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, आईटीआर दो साल के अंदर अपडेट करें
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- 29 Mar, 2025
करदाताओं के लिए राहत की बात है कि सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। आईटीआर अपडेट के लिए भी दो साल का वक्त दिया है।
