ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के द्वारा भारत में प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब यह माना जा रहा है कि नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता आसान हो गया है। पीएनबी में हुए 14 हज़ार करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश छोड़कर भाग गए थे। बाद में नीरव मोदी लंदन चला गया।
ब्रिटेन में नीरव मोदी की अर्जी खारिज; भारत आने का रास्ता साफ?
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- 9 Nov, 2022
ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब यह माना जा रहा है कि नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता आसान हो गया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण गलत नहीं होगा। अदालत ने 12 अक्टूबर को नीरव मोदी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के द्वारा नीरव मोदी का प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ इस भगोड़े कारोबारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि भारत एक विदेशी ताकत है और ब्रिटेन को अपने प्रत्यर्पण संधि के दायित्वों का सम्मान करना चाहिए। भारत सरकार ने कहा था कि नीरव मोदी को मुंबई में आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा और चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
नीरव मोदी को मार्च, 2019 में गिरफ़्तार किया गया था और तब से उसे भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। पीएनबी मामले में नीरव मोदी के ख़िलाफ़ सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रही हैं। उस पर सुबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने के भी मुक़दमे दर्ज हैं।