क्या मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा ठीक नहीं है? और यदि ऐसा है तो फिर इसके पीछे तर्क दिए जाने की वजह क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे ही तर्क रखे हैं।
बाल संरक्षण आयोग ने SC से कहा- मदरसा सही शिक्षा पाने के लिए ठीक जगह नहीं
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- 11 Sep, 2024
मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जानिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मदरसा शिक्षा को लेकर क्या कहा है।

एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है और इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। आयोग ने कहा कि मदरसा सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त जगह है और उनका न सिर्फ़ शिक्षा के लिए एक असंतोषजनक और अपर्याप्त मॉडल है, बल्कि उनके काम करने का एक मनमाना तरीका भी है जिसमें पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का अभाव है। आयोग ने दावा किया है कि वे संवैधानिक जनादेश… और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए काम करते हैं।