एक चुनाव अधिकार संस्था की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले चलने की बात स्वीकार की है। पश्चिम बंगाल में ऐसे मामलों का सामना करने वाले सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 2019 और 2024 के बीच चुनावों के दौरान भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4,809 हलफनामों में से 4,693 की जांच की। संगठन ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना करने वाले 16 सांसदों और 135 विधायकों की पहचान की।
एक ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच आई रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के 25 मौजूदा सांसदों और विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 21 और ओडिशा में 17 मामले हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 16 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इनमें से दो सांसद और 14 विधायक हैं।
भाजपा और कांग्रेस दोनों के पांच मौजूदा विधायक बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
एडीआर ने इन निष्कर्षों के जवाब में मजबूत सिफारिशें जारी की हैं। इसमें राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों, विशेषकर बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों के आरोपों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालती मामलों की तेजी से सुनवाई करने, पुलिस द्वारा पेशेवर और गहन जांच सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
एडीआर ने मतदाताओं से भी ऐसे आरोपों वाले उम्मीदवारों को चुनने से बचने का आग्रह किया है।
अपनी राय बतायें