केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभाग केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गुरुवार को गंगा जल (पवित्र गंगा नदी का पानी) पर जीएसटी लगाए जाने की अफवाहों पर सफाई देते हुए कहा कि चूंकि गंगाजल 'पूजा सामग्री' है, इसलिए यह जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है।