दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ़ अर्णब गोस्वामी से जुड़े एक मामले में कहा है कि मीडिया को समानांतर ट्रायल चलाने या बिना पुख्ता सबूत के दावे करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए अर्णब गोस्वामी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। थरूर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अर्णब गोस्वामी बिना किसी सबूत के हत्या की ख़बरें प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने जाँच के दौरान अर्णब गोस्वामी द्वारा सुनंदा की मौत से जुड़ी कोई भी ख़बर तब तक प्रसारित किए जाने पर रोक लगाने की माँग की है जब तक यह मामला लंबित है। उन्होंने याचिका में यह भी अपील की कि उनकी छवि को ख़राब करने वाली ऐसी रिपोर्टों पर तब तक रोक लगाई जाए।