मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की स्वायत्तता और आज़ादी की जोरदार वकालत करते हुए कहा है कि इसे सिर्फ़ संसद के लिए जवाबदेह होना चाहिए। बीते कुछ सालों में विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ सीबीआई सहित ईडी और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है।
पिंजड़े में बंद तोते सीबीआई को रिहा करो: मद्रास हाई कोर्ट
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- 18 Aug, 2021
सुप्रीम कोर्ट 2013 में भी कोयला क्षेत्र के आवंटन मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता बता चुका है।

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा, “सीबीआई को उसी तरह की स्वायत्ता मिलनी चाहिए जैसी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हासिल है और जो सिर्फ़ संसद के प्रति जवाबदेह है।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह आदेश पिंजड़े में बंद तोते यानी सीबीआई को आज़ाद कराने की कोशिश है।