मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि लव जिहाद को रोकने के लिए क़ानून ला रहा है। नये क़ानून में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किए जाने की खबर है, साथ ही पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन क़ानून के जानकार मान रहे हैं कि राज्यों के अलग-अलग क़ानून बनाने से बेहतर होगा कि केन्द्र की मोदी सरकार संसद से एक ऐसा क़ानून बनाये जो देशभर में लव जिहाद के मामलों के लिए कारगर हो।