झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। मोदी सरनेम मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा है।
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